गोंडा, मई 30 -- गोंडा, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने कर्तव्य परायणता में लापरवाही करने के आरोप में नगर कोतवाल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए अदालत में तलब होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह कार्यवाही पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पेश न कर पाने पर की है। प्रकरण कोतवाली नगर में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले सरकार बनाम सोनू उर्फ़ प्रिंस सोनी से संबंधित है। इसमें नामजद आरोपी इंद्रभान उर्फ़ छोटू सिंह पुत्र हीरा सिंह अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है जिससे मुकदमे की कार्यवाही बाधित है। कई बार आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इसके बावजूद भी पुलिस उसे पकड़कर अदालत के समक्ष पेश नहीं कर सकी। इस सबंध में अदालत की ओर से कई बार नगर कोतवाल को नोटिस जारी किया गया लेकिन वह भी अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसे अदालत न...
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