गुड़गांव, नवम्बर 17 -- गुरुग्राम। हाईराइज सोसाइटियों में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। सेक्टर-62 स्थित पायनियर प्रेसिडिया सोसाइटी में हादसे के बाद जब हिन्दुस्तान ने जांच की तो पाया कि अधिकांश सोसाइटियों की बालकनी में रेलिंग साढ़े तीन से चार फीट ऊंची है, जबकि इसकी ऊंचाई कम से कम 4.92 फीट होना अनिवार्य है। हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के पेज नंबर 162 पर स्पष्ट है कि यदि 49 फीट (15 मीटर) से कम ऊंचाई की इमारत है तो उसकी बालकनी पर रेलिंग 3.9 फीट रखना अनिवार्य है। यदि इससे अधिक ऊंचाई है तो रेलिंग की ऊंचाई कम से कम 4.9 फीट आवश्यक है। मिलेनियम सिटी की 99 प्रतिशत इमारतों में रेलिंग की ऊंचाई 3.9 फीट है। इस वजह से पिछले कुछ सालों में बालकनी की रेलिंग से नीचे गिरने के कई मामले सामने आ चुके हैं। अधिकारी नहीं देते गंभीरता से...