नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह लापता बच्चों का पता लगाने और ऐसे मामलों की जांच के लिए गृह मंत्रालय के तत्वावधान में एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाए। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने उन पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी पर जोर दिया, जिन्हें देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लापता बच्चों का पता लगाने का काम सौंपा गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि पोर्टल पर प्रत्येक राज्य से एक समर्पित अधिकारी हो सकता है जो सूचना प्रसारित करने के अलावा गुमशुदगी की शिकायतों का भी प्रभारी हो सकता है। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए एक 'समन्वित प्रयास और इस समस्या से निपटने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने की जरूरत पर बल दिया। इसके बाद पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉ...
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