मिर्जापुर, अक्टूबर 9 -- मिर्जापुर, संवाददाता । न्यायालय ने लाठी-डंडे व फावड़े से प्रहार कर हत्या करने वाले दोषी को बुधवार आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 26 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। कछवां थाना क्षेत्र के गोधना गांव निवासी जीतलाल पाल ने 28 अप्रैल 2022 को थाने में तहरीर दी कि पिता आत्माराम पाल की विपक्षी ने लाठी-डंडे मारपीट और फावड़े से प्रहार कर उनकी हत्या कर दिए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कछवां पुलिस व मॉनीटरिंग/पैरवी सेल ने प्रभावी पैरवी कराया। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी सच्चिदानन्द तिवारी, विवेचक उपनिरीक्षक राम स्वरूप वर्मा, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी वेद प्रकाश यादव व मुख्य आरक्षी हवलदार सिंह यादव तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी निजाम अली ने प्रभावी पैरवी की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय एएसजे-आई सं...