बिजनौर, मई 5 -- वन विभाग की अनुमति के बिना आम के 79 पेड़ काटे जाने पर एनजीटी ने 3.61 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है। वन विभाग के अफसर भी इस मामले में 3 लाख 95 हजार का जुर्माना वसूल चुके हैं। पेड़ काटने वाले के बेटे ने ही एनजीटी में पहुंचकर केस दर्ज कराया था। गत वर्ष फरवरी-मार्च में आम के पेड़ काटे गए थे। मंडावर रोड पर बस स्टैंड के पास देवेश कुमार शर्मा का 1.587 हेक्टेयर का आम का बाग है। इसमें करीब 82 पेड़ थे। राजस्व विभाग के रिकार्ड में आम के पेड़ों की आयु राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 70 से 75 वर्ष आंकी थी। पेड़ों को रोगग्रस्त भी माना गया था। गत वर्ष फरवरी से मार्च तक बिना वन विभाग की अनुमति के आम के पुराने 79 पेड़ काट दिए गए थे। वन विभाग को सूचना मिली तो वन विभाग के अधिकारियों ने इन पेड़ों को काटने पर करीब 3 लाख 95 हजार का जुर्माना लगाकर वसूल भी ...