सहारनपुर, जुलाई 17 -- सहारनपुर नगर निगम द्वारा निर्धारित बाईलॉज लाइसेंस शुल्क जमा न करने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न कराने की स्थिति में संबंधित दुकानों को सील कर दिया जाएगा। नगर निगम ने शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई निर्धारित की है। बुधवार को नगरायुक्त शिपू गिरी ने विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन प्रतिष्ठान स्वामियों ने अभी तक अपना बाईलॉज लाइसेंस शुल्क जमा नहीं कराया है, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने महानगर के सभी दुकानदारों, कारोबारी प्रतिष्ठानों एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े स्वामियों से अपील की है कि वे नियत समय में शुल्क जमा कर अपनी लाइसेंस वैधता सुनिश्चित करें। उन...