अमरोहा, फरवरी 15 -- अमरोहा। डीएचओ संतोष कुमार ने बताया कि ज्वाला कोल्ड स्टोरेज चंदनपुर खादर हसनपुर एवं भाटी एग्रो फूड कोल्ड स्टोरेज याहियापुर अमरोहा के द्वारा वर्ष- 2025 में लाइसेंस नवीनीकरण कराए जाने के लिए कई बार सूचित करने पर भी अभिलेख प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। जिस कारण उक्त दोनों कोल्ड स्टोरेज का साल 2025 के लिए नवीनीकरण नहीं हो पाया है। दोनों कोल्ड स्टोरेज द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भंडारण किया जाता है तो पूर्ण रुप से अवैध माना जाएगा। अवैध रुप से भंडारण कार्य करने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, कोल्ड स्टोरेजको सील कर दिया जाएगा। उन्होंने जिले के किसानों को सुझाव दिया कि उक्त दोनों कोल्ड स्टोरेज में आलू व अन्य किसी भी प्रकार का भंडारण न करें।

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