हाथरस, अक्टूबर 18 -- शासन की ओर से जारी किए गए हैं इस बाबत दिशा निर्देश पटाखा निर्माण इकाइओं में संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत एडवाइजरी का पालन किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रभारी अधिकारी (आपदा) ने अवगत कराया है कि आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर प्रदेश में पटाखों के असावधानीपूर्वक के कारण संभावित दुर्घटनाओं से होने वाली जन-धन क्षति की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए है। पटाखा निर्माताओं हेतु निर्देशः केवल लाइसेंस प्राप्त इकाइयों द्वारा ही पटाखों का निर्माण किया जाना तथा अवैध रूप से संचालित इकाइयों पर कार्यवाही किया जाना। निर्माण इकाईयों में फायर अलार्म सिस्टम एवं अग्निशमन उपकरणों, रेत तथा पर्याप्त पानी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना। धूम्रपान, मोबाइल ...