अमरोहा, सितम्बर 20 -- अमरोहा। डीआई की रूटीन जांच में मेडिकल स्टोरों पर कई कमियां मिली थीं। इस पर डीआई ने संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। नोटिस का जवाब न देने पर 11 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इसके बाद भी मेडिकल स्टोर नियम-कायदों को ताक पर रखकर खुल रहे हैं। नियमानुसार लाइसेंस निलंबित होने पर मेडिकल स्टोर संचालक दवाओं की बिक्री नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी शहर समेत कई मेडिकल स्टोर ऐसे हैं, जिन पर दवाओं की दवाओं की बिक्री की जा रही है। डीआई के निरीक्षण में इन मेडिकल स्टोरों पर दवाओं के रखरखाव की व्यवस्था ठीक नहीं थी। कई पर बिना फार्मासिस्ट के ही दवाएं बेची जा रही थीं। एक मेडिकल स्टोर से लिए गए दवाओं के दो नमूने जांच में फेल भी हो गए थे। औषधि प्रशासन विभाग ने दवाओं की बिक्री पर रोक लगाते हुए दवा निर्माता कंपनी क...