साहिबगंज, नवम्बर 19 -- साहिबगंज। शहर व आसपास के इलाकों में मीट व चिकन शॉप नियमों को ताक पर रख चल रहे हैं। जहां मन चाहा वहीं मीट दुकान खुल जाता है। इस बात से नगर परिषद व खाद्य सुरक्षा विभाग बेपरवाह बना है। नियमत: नगर परिषद व खाद्य सुरक्षा विभाग के बैगर लाइसेंस व एनओसी के एक भी मीट व चिकन शॉप नहीं खुल सकता है। इस पर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश भी है । नियम का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। हाईकोर्ट ने सभी डीसी व एसपी से दुकानों पर जानवरों के मांस का प्रदर्शन करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक शहर व आसपास के इलाकों में 50 से अधिक मीट व चिकन की दुकानें हंै, लेकिन लाइसेंस महज छह दुकानदारों के पास ही है। इतना ही नहीं इन दुकानों का नियमित जांच व लाइसेंस अपडेट होता कि नहीं यह भी विभाग को खबर नहीं है। शहर के बादशाह चौक, ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.