साहिबगंज, नवम्बर 19 -- साहिबगंज। शहर व आसपास के इलाकों में मीट व चिकन शॉप नियमों को ताक पर रख चल रहे हैं। जहां मन चाहा वहीं मीट दुकान खुल जाता है। इस बात से नगर परिषद व खाद्य सुरक्षा विभाग बेपरवाह बना है। नियमत: नगर परिषद व खाद्य सुरक्षा विभाग के बैगर लाइसेंस व एनओसी के एक भी मीट व चिकन शॉप नहीं खुल सकता है। इस पर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश भी है । नियम का उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। हाईकोर्ट ने सभी डीसी व एसपी से दुकानों पर जानवरों के मांस का प्रदर्शन करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। सूत्रों के मुताबिक शहर व आसपास के इलाकों में 50 से अधिक मीट व चिकन की दुकानें हंै, लेकिन लाइसेंस महज छह दुकानदारों के पास ही है। इतना ही नहीं इन दुकानों का नियमित जांच व लाइसेंस अपडेट होता कि नहीं यह भी विभाग को खबर नहीं है। शहर के बादशाह चौक, ...