संभल, नवम्बर 20 -- जनपद में तेजी से बढ़ रही ई-रिक्शाओं की संख्या और नाबालिगों द्वारा इनके संचालन की शिकायतों को देखते हुए परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति ई-रिक्शा का पंजीकरण तभी करा सकेगा। जब वह अपने दस्तावेजों के साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी प्रस्तुत करेगा। नियमों के अनुसार लाइसेंस खरीदार का या उसके अधिकृत चालक का हो सकता है, लेकिन इसके बिना ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। परिवहन विभाग के अनुसार कई स्थानों पर नाबालिग और अयोग्य लोग ई-रिक्शा चलाते पाए गए हैं। जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इस पर रोक लगाने के लिए शोरूम संचालकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल उन्हीं व्यक्तियों को ई-रिक्शा बेचें। जिनके पास वैध लाइसेंस उपलब्ध हो। इससे नाबालिगों और लाइसेंस विहीन चालकों द्वारा सड़क पर उतरन...
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