बरेली, अगस्त 19 -- युवती पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के एक चर्चित मामले में जिला जज ने आरोपी तौफीक को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 29 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है। डीजीसी क्राइम रीतराम राजपूत ने बताया कि सिरौली थाने में पीड़िता ने 20 अक्तूबर 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि व्योधन खुर्द निवासी तौफीक ने उसे गुमराह कर प्रेमजाल में फंसाया और निकाह के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, उसने पीड़िता का नाम बदलकर 'शबनम रख दिया और लगातार इसी नाम से पुकारता रहा। पीड़िता ने आरोप लगाया कि तौफीक आए दिन रास्ता रोककर उसे परेशान करता था। तौफीक ने उसके साथी कर्मचारी को भी जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी के खिलाफ चोरी और लूट क...