प्रयागराज, अक्टूबर 10 -- किसी व्यक्ति को लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद नाम बदलने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचआर मिश्र और अधिवक्ता वीआर तिवारी से इस मुद्दे पर न्यायालय की सहायता करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने अधिवक्ताओं से कर्नाटक व मणिपुर हाईकोर्ट दो निर्णयों का अवलोकन करने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश शाहजहांपुर निवासी सहायक शिक्षक शरद रोशन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची ने लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम बदलने की मांग की है। याची ने वर्ष 2023 में डीएम के समक्ष आवेदन कर लिंग परिवर्तन प्रमाणपत्र और पहचान पत्र प्राप्त किया। इसके बाद सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम सरिता से शरद किए जाने के लिए यह याचिका दाखि...