नई दिल्ली, सितम्बर 22 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस मामले में एक महिला ने व्यक्ति के ऊपर बातचीत शुरू करने का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत केस कर दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो माननीय न्यायालय ने यह कहते हुए केस खारिज कर दिया कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ बातचीत शुरू करता है, लेकिन उसके मना करने के बाद वह बात बंद कर देता है, तो पुरुष के ऊपर धारा 354 के तहत महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई अपराध नहीं बनता। हाईकोर्ट में आए इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कीर्ति सिंह ने कहा कि ऐसा काम किसी भी महिला की शालानीता को ठेस नहीं पहुंचाता है। हालांकि, इसे कष्टदायक या गलत माना जा सकता है लेकिन अपराध नहीं।क्या है...
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