बलिया, अप्रैल 18 -- बलिया, संवाददाता। लड़की के चेहरे पर एसिड अटैक करने के लगभग नौ साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने दोषी को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन के अनुसार घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के चकलन्दर गांव में 17 अगस्त 2016 को हुई। रात में करीब साढ़े नौ बजे शौच से आते वक्त रास्ते में आरोपी अमित कुमार ने एसिड फेंक दिया। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन व बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय में फैसला सुनाया है।

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