देवघर, फरवरी 8 -- देवघर प्रतिनिधि लड़की के अपहरण से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को रिहा करने का निर्णय सुनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 191/2021 के इस मामले में सूचक की उन्नीस वर्षीया पुत्री के अपहरण का आरोप लगाया गया था एवं आरोप को लेकर कुंडा थाना कांड संख्या 228/2019 के रूप में दिनांक 30/12/2019 को मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह भी प्रस्तुत किए गए। गवाहों के परीक्षण/ प्रतिपरीक्षण एवं उभय पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य का अभाव देखते हुए आरोपित को रिहा करने का निर्णय सुनाया।

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