बस्ती, जुलाई 12 -- बस्ती, हिन्दुस्तान संवाद। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवचन्द की अदालत ने हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर तीन माह की अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इसी मामले में दूसरे आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया है। शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मीकांत द्विवेदी और वेदप्रकाश पांडेय ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थानाक्षेत्र के बगही गांव निवासी अनिल कुमार द्वारा लालगंज थाने में लिखित तहरीर दिया कि नौ फरवरी 2020 को वह जब सुबह अपनी पत्नी निर्मला देवी के साथ गन्ने के खेत में गया था। थोड़ी देर बाद उसकी लड़की रीनू उम्र 14 वर्ष अपनी बड़ी मां कलावती देवी पत्नी जवाहिरलाल के साथ खेत में आ रही थी। करीब सात बजे सुबह जैसे ही उसकी लड़की संजय च...