भागलपुर, अक्टूबर 31 -- लखीसराय, एक प्रतिनिधि। नगर परिषद क्षेत्र के बकायेदारों के लिए खुशखबरी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने वर्षों से लंबित पड़े होल्डिंग टैक्स को लेकर विशेष छूट योजना की घोषणा की है। अब ऐसे लोग जो वर्षों से अपना होल्डिंग टैक्स नहीं जमा कर पाए हैं, उन्हें ब्याज और पेनाल्टी से राहत मिलेगी। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. रमन कुमार ने जानकारी दी कि जो भी व्यक्ति 31 मार्च 2026 तक अपनी बकाया राशि एकमुश्त जमा करेंगे, उन्हें 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ दिया जाएगा।उन्होंने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में ऐसे हजारों मकान मालिक हैं, जिन्होंने कई वर्षों से होल्डिंग टैक्स नहीं भरा है। सामान्यतः टैक्स बकाया पर हर महीने 1.5 प्रतिशत ब्याज, यानी सालाना 18 प्रतिशत ब्याज वसूला जाता है। लेकिन इस विशेष योजना के तहत एकमुश्त भुगतान करने...