अररिया, दिसम्बर 23 -- लखीसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता जिले में लगातार गिर रहे न्यूनतम तापमान, बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा कदम उठाया है। डीएम मिथिलेश मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लखीसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 4 जनवरी 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। हालांकि कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेंगी। सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहें...