भागलपुर, फरवरी 21 -- लखीसराय, एक प्रतिनिधि। परिवहन कार्यालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन में वाहनों पर डीजे बजाने एवं अवैध फिटिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने सड़कों पर बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और संभावित सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह सख्त निर्णय लिया है। जिला प्रशासन व परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि किसी भी वाहन, विशेषकर पिकअप, ट्रैक्टर-ट्रॉली या ट्रेलर पर लोहे का ऊंचा स्ट्रक्चर बनाकर डीजे सेट लगाना और उसे सड़क पर बजाते हुए चलना मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का सीधा उल्लंघन है। इस प्रकार के अनधिकृत बदलाव से न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलता है, बल्कि अन्य वाहन चालकों का ध्यान भटकने से गंभीर हादसों की आशंका भी बढ़ जाती है। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकुल पंकज मणि ने कहा कि चेकिंग के दौरान यदि कोई वाह...
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