अररिया, सितम्बर 2 -- लखीसराय, एक प्रतिनिधि। शहर मे जिला परिषद द्वारा एक बार फिर से दुकानदारों को नोटिस भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। यह नोटिस खासकर उन दुकानदारों को भेजा गया है जो जिला परिषद की दुकानों में वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन परिषद द्वारा जारी किए गए पूर्व आदेशों का पालन नहीं कर सके। नए नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित दुकानदारों को तीन दिनों के भीतर दुकान खाली करनी होगी, अन्यथा प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले 4 अप्रैल 2025 को जिला परिषद द्वारा सभी दुकानदारों को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे नए शर्तों के तहत एकरारनामा लीज एग्रीमेंट करें और किराया निर्धारण के संबंध में अपना पक्ष रखें। इस आदेश के तहत दुकानदारों को यह मौका दिया गया था कि वे अपनी स्थि...
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