नई दिल्ली, अगस्त 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभियोजन पक्ष के एक गवाह की शिकायत पर कार्रवाई न करने के स्पष्टीकरण पर असंतोष जताया। अपने स्पष्टीकरण में पुलिस अधीक्षक के बुलाए जाने बावजूद गवाह पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ को सूचित किया कि गवाह पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है और एसपी द्वारा बुलाए जाने के बावजूद उसने अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के तर्क से असंतुष्ट अदालत का मानना था कि यदि गवाह पुलिस के पास जाने में अनिच्छुक है, तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसका बयान दर्ज करने के लिए उसके पास जा सकते हैं। अदालत ने एसपी को बलजिंदर सिंह की शिकायत की पुष्टि के बाद उसक...
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