नई दिल्ली, अगस्त 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लखनऊ के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक चश्मदीद से मिलने का निर्देश दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ गवाही देने पर कथित तौर पर धमकी दिए जाने की उसकी शिकायत के मामले में यह निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने 20 जून को शिकायत दर्ज कराने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चश्मदीद से न मिलने पर सवाल उठाया और पूछा कि पुलिस अधिकारियों को उससे मिलने से किसने रोका? उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने कहा कि गवाह अनिच्छुक था और उसे बुलाने के बावजूद, वह अपनी शिकायत की पुष्टि करने या अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास नहीं गया। पीठ ने कह...