बदायूं, सितम्बर 21 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिव कुमारी ने कहा कि विशेष लोक अदालतों एवं नेशनल लोक अदालतों में ऋण वसूली न्यायाधीकरण (डीआरटी) के समक्ष लंबित वादों का निस्तारण कराया जाएगा। जिसके लिए तीन तिथि निर्धारित की गयी हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में ऋण वसूली न्यायाधीकरण (डीआरटी) के समक्ष लंबित वादों के निस्तारण के लिए 27 सितंबर, 10 अक्टूबर, 14 नवंबर को विशेष लोक अदालत एवं नेशनल लोक अदालत आयोजित है। सचिव ने बताया कि ऋण वसूली से संबंधित विवादों के हितधारकों (बैंकिगं प्रतिष्ठान) से समन्वय स्थापित किया गया है, जिसमें जिले की सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से उक्त विशेष लोक अदालत एवं नेशनल लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करायें। जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया ज...