लखनऊ, दिसम्बर 12 -- बलिया जिले के नरही क्षेत्र का मामला, तत्कालीन ग्राम प्रधान और कोटेदार दोषी करार डीआरडीए के तत्कालीन वित्त एवं लेखा अधिकारी साक्ष्य के अभाव में बरी किए गए सीबीआई ने काम के बदले अनाज योजना की धांधली में 172 के खिलाफ केस दर्ज किया था लखनऊ, विधि संवाददाता सीबीआई की विशेष अदालत ने संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) में सरकारी खजाने को 1 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कुल 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। दोषी पाए गए आरोपी बलिया जिले के तत्कालीन ग्राम प्रधान सत्य नारायण प्रसाद पटेल और तत्कालीन राशन दुकानदार (कोटेदार) शाहनवाज आलम हैं। सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2008 को बलिया के नरही थाने के दर्ज मुकदमा को अपने हाथ ...