नई दिल्ली, अगस्त 19 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने लक्सर समूह के संस्थापक स्वर्गीय देवेन्द्र कुमार जैन की बेटी प्रिया जैन द्वारा 2004 की पारिवारिक वसीयत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि कानून असमान वसीयतों के कारणों को दर्ज करने की कोई बाध्यता नहीं रखता। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल एवं न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी। इस अपील में दावा किया गया था कि वसीयत जाली और मनगढ़ंत है। यह अपील एकल जज के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि वसीयत का निष्पादन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (आईएसए), 1925 की धारा 63 के अनुसार विधिवत सिद्ध है। पीठ ने मंगलवार को अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज कर दिया कि जिसमें कहा गया था कि वसीयत जाली थी क्योंकि यह पंजीकृत नहीं थी। जज ने कहा कि यह दलील कि वसीयत का प...