मुजफ्फरपुर, जून 17 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सूतापट्टी स्थित लक्ष्मी भवन का फर्जी लीज दस्तावेज तैयार करने के मामले में मुशहरी के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार राम के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी किया गया। आरोप तय करते समय उपस्थित नहीं होने के कारण विशेष न्यायालय (निगरानी) ने यह कार्रवाई की। मामले में तत्कालीन सीओ सहित सात के विरुद्ध आरोप तय किया जाना है। इसमें नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक दिनेश कुमार वर्मा, तत्कालीन तहसीलदार धीरेंद्र कुमार भट्ट, सीआई योगेंद्र राम, राजस्व कर्मचारी कपिलदेव पासवान व अरविंद पोद्दार भी शामिल हैं। विशेष कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि तय की है। 19 वर्ष पहले विशेष कोर्ट में दाखिल हुआ था परिवाद सूतापट्टी की आभा चौधरी ने 2006 में विशेष न्यायालय (निगरानी) में परिवाद दाखिल किया था। इसमें...