श्रुति कक्कड़, नई दिल्ली, मई 2 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद साकेत गोखले की एक याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में गोखले ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी और पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के मानहानि मामले में माफी मांगने और 50 लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश को वापस लेने की अपील की थी। न्यायमूर्ति पुरषेन्द्र कुमार कौरव की सिंगल पीठ ने राहत का अनुरोध करने में 180 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की गोखले की याचिका को भी खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा, ''हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें दोनों अर्जियां खारिज करनी होंगी।'' न्यायमूर्ति कौरव ने कहा कि अदालत का रुख करने में हुई देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश अदालत ने एक जुलाई 2024 के फैसले में माफी मांगने और हर्जान...