नई दिल्ली, मई 30 -- तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी को कथित मानहानि के लिए 50 लाख रुपये का हर्जाना अदा करने और माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश हाईकोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने दिया था। साकेत गोखले ने हाल ही में आए उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें लक्ष्मी पुरी से दो सप्ताह के भीतर अखबार में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया है। हालांकि, शुक्रवार को हुई सुनवाई में गोखले ने अदालत को सूचित किया कि वह सिंगल-जज के निर्देशानुसार माफी प्रकाशित करेंगे। इसके बाद, न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रेनू भटनागर की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। गोखले की ओर से वरिष...