नई दिल्ली, अगस्त 5 -- नई दिल्ली, प्रमुख सवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि परिवार में कमाने वाले की मृत्यु के लंबे समय बाद अनुकंपा नियुक्ति नहीं मांगी जा सकती। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह ऐसा अधिकार नहीं है जो हमेशा के लिए जारी रहे। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति एक बहुत ही विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करती है, जो समय के साथ समाप्त हो जाती है। पीठ ने कहा कि इस अधिकार को पाने के लिए अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिवार के प्रमुख कमाने वाले की मृत्यु के कारण संबंधित परिवार संकट में है। परिवार को तत्काल सहायता की आवश्यकता है। खंडपीठ ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कार्यरत कांस्टेबल के बेटे की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी है। कांस्टेबल की मृत्यु 21 सितंबर 1988 को...