नई दिल्ली।, अगस्त 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोहिंग्या मुसलमानों के दर्जे को लेकर सुनवाई शुरू की, जिसमें यह तय किया जाएगा कि भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी हैं या अवैध प्रवासी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके देश से निकाले जाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं और शरणार्थी शिविरों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित याचिकाओं को एक साथ करते हुए सुनवाई शुरू की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "सबसे अहम सवाल यही है कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं या अवैध प्रवासी। बाकी सारे मुद्दे इसी पर निर्भर हैं।" अगर रोहिंग्या शरणार्थी साबित होते हैं तो उन्हें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षण मिलेगा। लेकिन अगर वे अवैध प्रवासी माने जाते हैं तो उन्हें भारत से वापस म्यांमार भेजे जाने का अधिकारिक आधार बनता है।SC ने तय क...