नई दिल्ली, मई 16 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर कड़ी नाराजगी जाहिर की जिसमें दावा किया गया था कि महिलाओं और बच्चों सहित 43 रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने के लिए अंडमान सागर/ युद्ध क्षेत्र में फेंक दिया गया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि 'जब देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो आप काल्पनिक विचार लेकर आते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इसके साथ ही आगे भी रोहिंग्याओं को निर्वासित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता मोहम्मद इस्माइल और अन्य द्वारा दाखिल याचिका के साथ साक्ष्य के तौर पर पेश सामग्री की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि अदालत ने पहले भी इसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका...