जौनपुर, नवम्बर 13 -- जौनपुर, संवाददाता। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति (गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पंथारी, राजगोंड) वर्ग के ग्रामीण और शहरी इलाकों के बेरोजगार युवक-युवतियों को अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत इच्छुक उम्मीदवार बैंक से दस लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। आरक्षित वर्ग के आवेदकों को परियोजना की कुल लागत का पांच प्रतिशत हिस्सा खुद लगाना होगा। बाकी रकम पर सरकार की ओर से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट पर कर सकते हैं। आवेदन की हार्ड कॉपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करनी होगी।

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