नई दिल्ली, जनवरी 8 -- केंद्र और राज्य सरकारें अब करियर सेंटर की स्थापना, संचालन और रख-रखाव कर सकेंगी। सरकार चाहें तो मौजूदा रोजगार कार्यालयों को ही करियर सेंटर में बदल सकती हैं या किसी डिजिटल पोर्टल को करियर सेंटर के रूप में घोषित कर सकती हैं। सरकार किसी संस्था, स्थानीय निकाय या निजी संस्था के साथ समझौता कर करियर सेंटर चला सकती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता (केंद्रीय) नियम 2025 के मौसदे में रोजगार की सूचना और निगरानी को लेकर अहम प्रावधान किया है। हाल में ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से मसौदा जारी किया गया है, जिसमें रोजगार और निगरानी के लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान के तहत दो तरह के करियर केंद्र बनाए जाएंगे। एक केंद्रीय होगा और दूसरा क्षेत्रीय होगा। राज्य और केंद्र स्तर पर अधिकारी करियर सेंटरों की निगरानी करेंगे। सर...