नई दिल्ली, अप्रैल 28 -- नई दिल्ली, प्र. सं.। रेस्तरां में अनिवार्य रूप से भोजन के बिल पर सेवा शुल्क नहीं लगाने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में दिए अपने आदेश में कहा था कि रेस्तरां अनिवार्य रूप से भोजन के बिल पर सेवा शुल्क नहीं लगा सकते। यह जनहित के खिलाफ और अनुचित व्यापार व्यवहार के समान है। अब एकलपीठ के आदेश को नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी गई है।
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