रांची, सितम्बर 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर शनिवार को कई रेलवे स्टेशनों पर रेल परिचालन बाधित करने की घोषणा की गई है। यात्रियों की परेशानी और विधि-व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए रेलवे स्टेशनों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। रांची जिला प्रशासन ने मुरी, सिल्ली, खलारी एवं टाटीसिल्वे रेलवे स्टेशन परिसर के 300 मीटर के दायरे में 48 घंटे की निषेधाज्ञा जारी कर दी है। निषेधाज्ञा शुक्रवार की रात 8 बजे से 21 सितंबर की सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। निषेधाज्ञा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना प्रतिबंधित रहेगा। केवल सरकारी कार्य, न्यायालय, धार्मिक अनुष्ठान और अंत्येष्टि कार्यक्रम अपवाद होंगे। किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्...