मेरठ, जुलाई 11 -- न्यायालय अपर अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए चंद्रशेखर मिश्र ने रेल रोकने के 13 साल पुराने आरोप में तत्कालीन सांसद राजेंद्र अग्रवाल को दोषमुक्त किया। फैसले को लेकर तत्कालीन सांसद कोर्ट में मौजूद रहे। अधिवक्ता मनमोहन विग व ब्रजभूषण गर्ग ने बताया कि भाजपा के तत्कालीन सांसद राजेंद्र अग्रवाल पर वर्ष 2012 में मेरठ सिटी स्टेशन पर रेल रोकने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। वादी मुकदमा राकेश कुमार यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सिटी स्टेशन पर बतौर इंस्पेक्टर तैनात थे। उन्हें सूचना मिली थी कि ट्रेन को दैनिक यात्रियों द्वारा रोका जा रहा है। इसके बाद वादी मुकदमा स्टेशन पहुंचे और देखा तो वहां रेल रुकी हुई थी। रेल के सामने आरोपी कुछ लोगों के साथ सामने आ गए और इंजन पर चढ़ गए। लगभग 100 व्यक्ति थे। ट्रेन में डिब्बा कम होने के ...