रांची, अगस्त 5 -- रांची, संवाददाता। रेलवे टिकटों में कूटरचना कर धोखाधड़ी करने के मामले में जेल में बंद अभियुक्त वीर बहादुर सहनी को रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी बिजय कुमार यादव की अदालत ने मंगलवार को दोषी करार कर चार अलग-अलग धाराओं में दो-दो वर्ष और एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी। अर्थात अभियुक्त को कुल 6 साल की सजा काटनी होगी। अदालत ने उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह जुर्माना दक्षिण-पूर्व रेलवे को भुगतान करना है। बिहार के मुजफ्फरपुर के अजीजपुर कोठी, सरैया निवासी वीर बहादुर सहनी (40 वर्ष) लंबे समय से हटिया समेत देश के अन्य बड़े रेलवे स्टेशनों पर सामान्य श्रेणी के टिकटों में कूटरचना कर भोले-भाले यात्रियों को ठगता रहा था। रेलवे सुरक्षा बल हटिया और सीबीआई रांची की संयुक्त कार्रवाई में उसे 8 दिसंबर 2024 को हटिया...
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