प्रयागराज, फरवरी 14 -- रेलवे बोर्ड ने पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) में डाटा संरक्षण को लेकर नई नीति जारी की है। पार्सल और लगेज ट्रैफिक से जुड़े डाटा को सुरक्षित रखने, विश्लेषण, जांच और निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी गई है। यह आदेश उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे को लागू करने के निर्देश के साथ भेजा गया है। रेलवे की पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने से अब बुकिंग के बाद उपभोक्ता आसानी से अपने सामान को ऑनलाइन ट्रैक कर लेता है कि उसका सामान कहां तक पहुंचा है। कई बार सामान न पहुंचने की शिकायतें भी मिलती हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए रेलवे बोर्ड ने पीएमएस के ऑनलाइन सर्वर पर ट्रांजेक्शन डाटा को अंतिम गतिविधि की तिथि से छह माह तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है, ताकि पार्सल की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग में ...