मथुरा, फरवरी 15 -- रेलवे क्रासिंग का बूम तोड़ने वाले को एसीजेएम रेलवे सूर्यभान कुमार वर्मा की अदालत ने दो वर्ष के कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। चालक ने कार को तेजी से चलाकर वर्ष 2016 में गोवर्धन स्थित गेट संख्या 22 के बूम को तोड़ दिया था। गोवर्धन स्थित रेलवे क्रासिंग के गेट संख्या 22 से 23 फरवरी 2016 की शाम को सात बजे मालगाड़ी पास होनी थी। गेटमैन गेट को बंद कर रहा था। इसी बीच गोवर्धन की ओर से आई तेज रफ्तार कार के चालक ने गाड़ी को तेजी से चलाते हुए रेलव क्रासिंग के बूम का दूसरा व तीसरा हिस्सा तोड़ दिया था। गेटमैन ने कार को रूकवाने का प्रयास किया। चालक कार को बैक कर भगा ले गया था। गेटमैन ने जगराम सिंह ने कार के नम्बर के आधार पर बूम तोड़ने की रिपोर्ट आरपीएफ थाने में दर्ज कराई थी। आरपीएफ ने नम्बर के आधार पर कार चा...