धनबाद, सितम्बर 27 -- धनबाद। धनबाद रेल मंडल के प्रधानखंता से 39 लाख 47 हजार 625 रुपए की रेलवे की संपत्ति चोरी करने के आरोपी बलियापुर निवासी मो बसीर को अदालत ने शुक्रवार को जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया। बचाव पक्ष के वकील ए सरकार के अनुसार 53 वर्षीय मो बशीर को रेलवे सुरक्षा बल ने 11 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ 30 जनवरी-2025 को प्राथमिक की दर्ज करवाई थी, जिसमें रेलवे के विद्युत विभाग (टीआरडी) टीएसएस से ट्रांसफॉर्मर व आइसोलेटर के 5,445 किलोग्राम तांबा तार की चोरी का आरोप लगाया गया। अनुसंधान में रेलवे सुरक्षा बल ने सूरज, कारू व शक्ति बाउरी को गिरफ्तार किया था। उनके स्वीकारोक्ति बयान में मो बसीर का नाम आया था।

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