गोरखपुर, मार्च 26 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर जनपद न्यायाधीश गोविंद मोहन ने झंगहा क्षेत्र के राजधानी निवासी अभियुक्त राजेश कुमार रावत एवं तिवारीपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी अभियुक्त प्रमोद कुमार निषाद को आजीवन काराकास एवं प्रत्येक को 21 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को एक साल आठ माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं रवीन्द्र सिंह का कहना था कि वादिनी बबिता चौरीचौरा थाना क्षेत्र के बाबू विशुनपुरा की निवासिनी है। उसके भाई के साले प्रभुनाथ उर्फ गुड्डू चौधरी रेलवे में बाबू के पद पर कार्यरत थे और उनका क्वाटर बौलिया रेलवे कालोनी में है। इसकी एक चाभी वादिनी के पास भी रहती थी। 18 दिसम्बर 2006 को शाम क...