बहराइच, जून 16 -- बहराइच, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने किशोरी के अपहरण व रेप के मामले में दोषसिद्ध अपराधी को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 70 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न किए जाने पर पांच माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। पयागपुर थाने के एक गांव की किशोरी को 10 जून 2016 को श्रावस्ती जिले के इकौना थाने के जगदीशपुर गांव का युवक धर्मेन्द्र उर्फ गुरुबदले इंद्रजीत के सहयोग से अपहरण कर लिया। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी के लापता होने के मामले में उसकी मां की ओर से 14 जून 2016 को दी गई तहरीर पर गिलौला थाने की पुलिस ने दोनों के विरुद्ध अपहरण, रेप व पाक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया।

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