बहराइच, मई 27 -- बहराइच, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने रेप , पाक्सो व धमकी के मामले में दोषसिद्ध अपराधी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध अपराधी पर 60 हजार का जुर्माना ठोका है । अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी । रिसिया थाने के एक गांव की किशोरी के मां व पिता 21 अगस्त 2023 को रिश्तेदारी में गये थे । जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया उनकी 15 वर्षीय पुत्री घर मे अकेली थी। किशोरी को उसी दिन दोपहर दो बजे पता चला कि खेत में सांड़ फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सांड़ को हांकने किशोरी खेत गई थी। इसी दौरान जगदीशपुर सोखा निवासी मुख्तार उर्फ यूनुस उर्फ यूसुफ ने किशोरी को पकड़ लिया औऱ आम की बाग में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। विशेष लोक अभियोजक प...