बहराइच, मई 28 -- बहराइच, संवाददाता । अपर सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप कांत मणि ने किशोरी के अपहरण व रेप के मामले में दोषी युवक को बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध अपराधी पर 22 हजार का जुर्माना ठोका है। जिसे अदा न किए जाने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी । नबाबगंज थाने के एक गांव की दलित किशोरी को गांव का ही युवक नदीम उर्फ भाईलाल 16 अप्रैल 2016 को अपहरण कर लिया था। अपहृता के पास 50 हजार की नगदी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संत प्रताप सिंह ने बताया कि किशोरी के लापता होने के मामले में उसके पिता की तहरीर पर नबाबगंज थाने की पुलिस ने अपहरण , रेप व एससीएसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार मौर्य ने बताया कि पुलिस ने युवती को बरामद कर डाक...