बहराइच, नवम्बर 7 -- बहराइच, संवाददाता । अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो अरविंद कुमार गौतम ने रेप व पाक्सो एक्ट के मामले में दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो एक्ट संत प्रताप सिंह ने बताया कि पयागपुर थाने के एक गांव की किशोरी 24 जुलाई 2017 की शाम करीब छह बजे खेत मे बनी पाही में जानवरों को चारा देने गई थी। इस बीच गांव का ही युवक सद्दाम किशोरी को खींच ले गया और रेप का शिकार बनाया। किशोरी ने पयागपुर थाने में रेप व पाक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया। विवेचक ने किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराने व साक्ष्य संग्रह के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जज रेप व पाक्सो एक्ट में दोषी सद्दाम को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार के अर्थदं...