संवाददाता, मई 4 -- दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी महमूद अली को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। पीड़िता की नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ मामले में महमूद अली और पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के तीन बेटों को अदालत ने पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषियों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। पीडि़ता पूर्व एमएलसी के घर पर काम करती थी। विशेष लोक अभियोजक गुलाब सिंह और सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील यादव ने बताया कि थाना मिर्जापुर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और महमूद अली के घर पर काम करती थी। पीड़िता ने 21 जून 2022 को महमूद अली पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के बेटे अफजाल...