विधि संवाददाता, जुलाई 13 -- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म की शिकार नाबालिग लड़की को अपना गर्भ समाप्त करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया और इससे जुड़े सभी खर्चों का वहन राज्य सरकार करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने दिया है। कौशाम्बी की नाबालिग लड़की के यौन शोषण और दुष्कर्म के मामले में 8 जून, 2025 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता के बरामद होने के बाद पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराएं भी जोड़ी गईं। पीड़िता और उसके परिवार ने न्यायालय से चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 जुलाई, 2025 को प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था।...