संवाददाता, मई 25 -- बिहार के भोजपुर जिले के आरा में दस वर्षीया एक लड़की से दुष्कर्म कर हत्या करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने शनिवार को आरोपित को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी आरोपित आरा नगर थाना क्षेत्र के नारायण साह उर्फ वकील साह पर एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से पॉस्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबरर 2024 को नगर थाना क्षेत्र की पीड़िता बगल से आटा लेकर घर आयी और अपनी मां से बोली कि नारायण साह बुला रहे हैं। इसके बाद वह उसके घर चली गई। बहुत देर बाद लड़की घर नहीं लौटी। इसके बाद उसकी मां अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आरोपित के घर गई। आरोपित ने कहा कि उसकी लड़की वहां नहीं आई है। यह भी पढ़ें- पटना एयरपोर्ट से अब 7...