नई दिल्ली, मई 23 -- दिल्ली से एक हैरान करने वाले मामला सामने आया है, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसे गर्भवती करने के आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत दे दी और साथ ही कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, जिसमें अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार किया जा सकता है। दरअसल यह मामला उस वक्त खुला जब बलात्कार की वजह से लड़की गर्भवती हो गई और उसने इसके लिए अपने मामा के दोस्त को जिम्मेदार बताया। उसने आरोप लगाते हुए कहा कि मामा के दोस्त ने उसे शादी का झूठा वादा करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे गर्भवती कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2024 में पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर आरोपी के खिलाफ इसी साल की शुरुआत में आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज कर लिया।...
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